इरफान खान की रिपोर्ट
बॉलीवुड के 56 वर्षीय अभिनेता और निर्देशक रामा मेहरा को हाल ही में इंडोनेशिया के सोएकरनो-हट्टा हवाई अड्डे पर तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि रामा मेहरा ने दो बर्ड ऑफ पैराडाइज (पापुआन सेंड्रावासी पक्षी) और एक ऊदबिलाव को एक सूटकेस में छिपाकर तस्करी करने की कोशिश की थी। यह घटना उस वक्त सामने आई जब हवाई अड्डे के अधिकारियों ने मेहरा के सूटकेस की एक्स-रे स्कैनिंग के दौरान संदेहजनक छवि देखी।
सोएकरनो-हट्टा सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क कार्यालय के प्रमुख, गैटोट सुगेंग विबोवो ने बताया कि रामा मेहरा की गिरफ्तारी 4 जुलाई, 2024 को तब हुई जब इंडिगो एयर की फ्लाइट संख्या 6E 1602 के लिए बैगेज के रूप में पंजीकृत सूटकेस की जांच की गई। यह फ्लाइट मुंबई, भारत के लिए रवाना होने वाली थी। सूटकेस की जांच के दौरान इसमें से एक छोटा पक्षी-स्वर्ग (पैराडाइसिया माइनर), एक विल्सन का पक्षी-स्वर्ग (सिसिनुरस रेस्पब्लिका), और एक एल्बिनो छोटे-पंजे वाला ऊदबिलाव (एओनिक्स सिनेरियस) पाए गए। इन जानवरों को विभिन्न वस्त्रों, हैंडबैग और बच्चों के खिलौनों के भीतर छिपाकर रखा गया था।
गैटोट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, “यह सूटकेस रामा मेहरा के नाम पर पंजीकृत था, और उन्हें आगे की जांच के लिए सोएकरनो-हट्टा कस्टम्स ऑफिस में हिरासत में ले लिया गया है।” उन्होंने यह भी बताया कि इन जानवरों की तस्करी के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता थी, क्योंकि ये जानवर वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के परिशिष्ट I और II में सूचीबद्ध हैं। CITES एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जंगली जानवरों और पौधों के व्यापार को नियंत्रित करता है, ताकि अतिशोषण को रोका जा सके और उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके।
इन जानवरों को इंडोनेशिया के संरक्षण कानून के तहत संरक्षित प्रजातियों के रूप में नामित किया गया है, जो पौधों और जानवरों के संरक्षित प्रकारों से संबंधित 2018 के मंत्रिस्तरीय विनियमन संख्या 106 के अनुलग्नक में सूचीबद्ध हैं। इस आधार पर रामा मेहरा को तस्करी के प्रयास का मुख्य संदिग्ध नामित किया गया है।
सोएकरनो-हट्टा सीमा शुल्क प्रवर्तन और जांच कार्यालय के प्रमुख, ज़की फ़िरमान्स्याह ने बताया कि रामा मेहरा ने बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक के रूप में काम करने की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा, “रामा मेहरा इंडोनेशिया में छुट्टियां मना रहा था और वापस भारत जा रहा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि भारत से उसका एक परिचित उसे सोएकरनो-हट्टा हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर एक सूटकेस छोड़ गया था, जिसे भारत पहुंचने पर किसी को दे दिया जाना था।”
जब मेहरा सोएकरनो-हट्टा हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर पहुंचे, तो उनके पास पहले से ही वह सूटकेस था जिसमें तस्करी किए गए जानवर थे। इसके बाद, अधिकारियों ने सीमा शुल्क कानून संख्या 17, 2006 के अनुच्छेद 102ए के तहत रामा मेहरा को संदिग्ध नामित कर दिया। अब मेहरा को इस आरोप में अधिकतम 10 साल की जेल और 5 बिलियन रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
इस बीच, तस्करी किए गए जानवरों को जकार्ता प्राकृतिक संसाधन संरक्षण एजेंसी को सौंप दिया गया है, जहां उनका संरक्षण और देखभाल की जा रही है।
Author: samachar
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