दुर्गा प्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट
जिसके इश्क में गिरफ्तार होकर उसने जमाने भर की खिलाफत सही। जिसे पाने की ख्वाहिश में उसने अपने महबूब की हर हसरत को हकीकत बना डाला। जिसकी जिद के आगे वो जन्म देने वाली मां को छोड़कर उसके साथ चला आया, उसी संगदिल सनम ने उसे कहीं का ना छोड़ा। उसे दूध में मिलाकर नशा दिया, उसका गला दबाया, उसके बदन को सिगरेट से दागा… और जब इतने से भी उसका दिल ना भरा, तो चाकू लेकर उसका निजी अंग काटने की धमकी तक दे डाली।
अगर आप सोच रहे हैं कि ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है, तो जरा ठहर जाइए। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि असलियत है उस मन्नान जैदी की, जिसकी जिंदगी मेहर जहां से निकाह के बाद जहन्नुम बन गई।
यूपी के बिजनौर में रहने वाले मन्नान ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, कि उसकी बीवी ही उसके साथ ऐसा सलूक करेगी। मेहर की हरकतों पर शक तो उसे निकाह से पहले ही था, लेकिन उसकी सनक का शिकार वो खुद बन जाएगा, उसे जरा भी अंदाजा ना था।
अपनी बीवी की काली करतूतों को कैद करने के लिए ही उसने घर में खुफिया सीसीटीवी कैमरे लगवाए। अब मेहर की हकीकत दुनिया के सामने है। वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है।
उसके वीडियो देखकर लोगों का कलेजा कांप रहा है। लेकिन, कहानी महज इतनी ही नहीं है, जितनी वीडियो में नजर आ रही। मेहर के हाथों मन्नान को टॉर्चर करने वाली उस रात और भी बहुत कुछ हुआ था।
एक प्लान, दूध में नशे की गोली और फिर…
मन्नान जैदी ने पुलिस को जो आपबीती सुनाई है, उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि उस रात मेहर जहां ने उसे टॉर्चर करने के लिए एक पूरी प्लानिंग तैयार की थी। अपनी गंदी साजिश को अंजाम देने के लिए उसने खुद को भी नशे में धुत किया।
मन्नान की शिकायत के मुताबिक, 29 अप्रैल की रात उसका बर्ताव बाकी दिनों से कुछ खास अलग नहीं था। ऐसा इसलिए, ताकि उसके ऊपर शक ना हो। उसने हर रोज की तरह आदतन बीयर पी और खाना खाने के बाद बड़े प्यार से मन्नान को पीने के लिए दूध दिया। वो इस बात से अंजान था कि दूध में नशीली गोलियां मिली हैं। उसने दूध खत्म किया और चंद मिनटों में ही उसके ऊपर बेहोशी छाने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे क्या हुआ है। सामने मेहर खड़ी थी, जिसके चेहरे पर साजिश भरी मुस्कान थी। वो उससे कुछ कह पाता, इससे पहले ही बेसुध होकर बेड पर गिर गया।
बेहोशी की हालत में ढाए मन्नान पर जुल्म
कुछ देर बाद मन्नान की बेहोशी कुछ कम हुई। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन देखा कि उसके दोनों हाथ बंधे हैं। पूरी तरह होश में वो अभी भी नहीं था। इतने में मेहर जहां सामने आई और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गई। वो कुछ समझ पाता, उससे पहले ही मेहर उसका गला दबाने लगी। उसे गालियां देने लगीं।
मन्नान तड़पने लगा तो उसने अपने हाथ गर्दन से हटाए और उसके ऊपर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। मन्नान रो रहा था, दया की भीख मांग रहा था, लेकिन मेहर के सिर पर जैसे शैतान सवार था।
वो उसकी छाती से उतरी और बगल में बैठकर सिगरेट सुलगा ली। उसने कुछ बड़बड़ाते हुए सिगरेट के कश खींचे और इसके बाद उसी सिगरेट से मन्नान को दागने लगी।
मेहर के सोने के बाद खुले मन्नान के हाथ
पूरे कमरे में मन्नान की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन मेहर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने सिगरेट फेंकी और चाकू निकाल लिया। हवा में चाकू लहराते हुए उसने मन्नान को उसका निजी अंग काटने की धमकी दी। एक नहीं, कई बार उसने मन्नान को चाकू दिखाया। उसका गुस्सा बढ़ रहा था।
चाकू को साइड में रखकर वो एक बार फिर मन्नान की छाती पर चढ़ गई। उसने उसे बालों से पकड़ा और बुरी तरह टॉर्चर किया। मन्नान की चीखें अब सुबकियों में बदल चुकी थीं। मेहर खुद भी नशे में धुत थी। कुछ देर बाद वो भी उसी बेड पर लुढ़ककर सो गई। तब तक मन्नान की बेहोशी काफी हद तक कम हो चुकी थी। उसने किसी तरह अपने हाथ खोले और बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगा।
पहले कभी नहीं देखा मेहर का ऐसा वहशीपन
मन्नान का सब्र अब जवाब दे चुका था। ऐसा नहीं था कि उसकी बीवी मेहर ने उसके साथ पहली बार बेरहमी की है। वो पहले भी कई दफा उसके साथ गाली-गलौच कर चुकी थी, मारपीट कर चुकी थी। लेकिन, इस बार जैसा मेहर का वहशीपन उसने पहले कभी नहीं देखा। वो पुलिस के पास गया।
घर में लगे सीसीटीवी की फुटेज पुलिस को सौंपी और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधिकारियों ने वीडियो देखा, तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। तुरंत मेहर जहां को गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर हत्या की कोशिश, नशीली दवाई खिलाने और धमकाने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मेहर अब सलाखों के पीछे हैं।
दोषी साबित हुई तो मेहर जहां को होगी कितनी सजा?
पुलिस ने मेहर जहां के ऊपर आईपीसी की धारा 328 (किसी को जबरन या धोखे से नशीला पदार्थ खिलाना), 307 (हत्या की कोशिश करना), 323 (शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना) और 506 (जान से मारने की धमकी देना) लगाई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में आपराधिक मामलों के वकील सतवीर यादव ने बताया कि अगर कोई आरोपी धारा 328 के तहत दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम 7 साल और अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है।
इसी तरह धारा 307 के दोषी साबित होने पर 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि धारा 323 के तहत तीन साल की सजा हो सकती है। वहीं, धारा 506 के तहत अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम 2 साल की सजा सुनाई जा सकती है।
निकाह के बाद चला पता- नशेड़ी है मेहर जहां
अपनी शिकायत में मन्नान जैदी ने बताया कि उसने पिछले साल 17 नवंबर को मेहर जहां से निकाह किया था। वो उसे पहले से जानता था और दोनों ने लव मैरिज की। हालांकि, निकाह के बाद मन्नान को पता चला कि उसकी बीवी मेहर नशे की आदी है। वो हर दिन शराब और सिगरेट पीती है। जब उसने मेहर को ऐसा करने से रोका, तो उसने उसके साथ मारपीट की। मेहर ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।
अपनी शिकायत में मन्नान ने कहा कि उसकी पत्नी ने कई बार उसका गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की। उसने बताया कि पहले भी वो पुलिस में अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दे चुका है।
Author: samachar
"कलम हमेशा लिखती हैं इतिहास क्रांति के नारों का, कलमकार की कलम ख़रीदे सत्ता की औकात नहीं.."