चुन्नीलाल प्रधान की रिपोर्ट
बहराइच: एक तरफ जहां हर क्षेत्र में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिए जाने की बात हो रही है। वहीं बहराइच के एक गांव एक नाबालिग लड़की को उसकी सगी माँ ने बेच दिया। जहाँ लड़की ले जाई गई वहाँ एक सप्ताह तक उसके साथ बालात्कार होता रहा। यह मामला जब बाल कल्याण समिति के पास पहुँचा तो कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा लिखने का आदेश दिया।
जिले के थाना राम गांव क्षेत्र के एक गांव की कक्षा 5 की छात्रा नाबालिग को उसकी सगी मां ने बिसवां, सीतापुर ले जाकर वहां एक लाख में बेच दिया। खरीददार ने इस मासूम बालिका के साथ एक सप्ताह तक बलात्कार किया। इस मामले में स्वयंसेवी संस्था देहात की कार्यकर्ता अर्चना मिश्रा द्वारा पुलिस की मदद से बरामद कर बाल कल्याण समिति न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया।
इस पर न्यायपीठ के अध्यक्ष सतीश कुमार श्रीवास्तव ने जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियों का प्रयोग कर पीड़िता की मां समेत अन्य के खिलाफ पाक्सो एक्ट 2012 की धारा 19, 20 व 21 के तहत कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज करके कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर करीब 15 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि उसके जैविक पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां ने अपनी दूसरी शादी कर ली। इसके बाद उसे सीतापुर ले जाकर एक लाख में एक व्यक्ति के हाथों बेच दिया।
पीठ के अध्यक्ष व सदस्य/ मजिस्ट्रेट दीपमाला प्रधान व श्रवण कुमार शुक्ला के सामने बिलखते हुए बताया कि उसके खरीददार ने उसके साथ एक सप्ताह तक बलात्कार किया और विरोध करने पर उसे बुरी तरह मारा पीटा। इससे तंग आकर वह किसी तरह उसके चंगुल से निकलकर भाग कर अपने घर आई।
यहां खरीददार के दबाव के चलते उसकी मां उसे फिर जबरन सीतापुर भेजना की तैयारी करने लगी। तभी गांव के किसी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस व महिला सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा उसे छुड़ा लिया गया।
Author: samachar
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