आत्माराम त्रिपाठी की रिपोर्ट
बांदा। जनपद के थाना मट्टौंध में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में दोषसिद्धि। बता दे कि थाना मट्टौंध पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट अभियोग के संबन्ध में आरोपी अमीर हसन उर्फ कारिया, पुत्र इमामी, निवासी निम्नी पार, थाना कोतवाली, नगर जनपद बांदा, हामिद अली उर्फ भईया, पुत्र अली मोहम्मद निवासी, जखनी थाना, गिरवां बांदा, गफ्फार, पुत्र सब्बीर, निवासी असोहदर थाना खैराबाद जनपद सीतापुर, सूबेदार खान, पुत्र सज्जाद निवासी बनी बाजार मानपुर सीतापुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 128/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप आज मा0 न्यायालय एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट द्वारा आरोपियों 04वर्ष के कठोर कारावास एवं 06 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
मट्टौंध थाना में मुकदमा अपराध संख्या 128/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का दर्ज कर विवेचक निरीक्षक के. एन. सिंह द्वारा संपादित की गई थी। जिस पर न्यायालय प्रभावी पैरवी पैरोंकर विजय कुमार कोर्ट मोहर्रिर शांति व विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह के द्वारा कड़ी मेहनत करने के बाद आरोपियों को सजा दिलाया।
यह फैसला अपर सत्र न्यायालय पंचम विशेष न्यायाधीश गुणेंद् प्रकाश ने यह फैसला सुनाया है इसका एक संगठित गिरोह हैं जिसका गैंग लीडर अमीर हसन उर्फ कारिया हैं इसके गैंग में 4 सदस्य हैं गैंग लीडर अमीर हसन एक हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं इसके विरुद्ध जनपद व अन्य जनपदों में कुल 16 मुकदमे पंजीकृत हैं जिसमे हत्या का प्रयास, लूट, राहजनी, बंद घरों में चोरी जैसे जघन्य अपराध शामिल हैं।
इसके अलावा इसके गैंग के सक्रिय सदस्य के ऊपर भी जनपद के कई थानों में कई मुकदमें चल रहे हैं ये सभी हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं जो गैंग बनाकर अपराध करते हैं गैंगस्टर जज गुनेद्र प्रकाश ने अपने 33 पेज के आदेश में सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
Author: samachar
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