चुन्नीलाल प्रधान की रिपोर्ट
कर्नलगंज, गोण्डा। कोतवाली क्षेत्र के बालपुर चौकी अन्तर्गत सोनहरा गांव में मंगलवार को भारी दलबल के साथ कर्ज वसूली करने गए बैंक कर्मियों और ग्रामीणों के बीच हुई घटना में नया मोड़ आ गया है।
मामले में एक पीड़ित महिला सरोज, कैलाशनाथ व घनश्याम के बेटे अनिल कुमार ने बैंक कर्मियों पर बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। पुलिस जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने की बात कह रही है।
मामला कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के बालपुर चौकी क्षेत्र से जुड़ा है।यहाँ के ग्राम सोनहरा में मंगलवार को कर्ज की वसूली करने गए बैंक अधिकारियों,कर्मचारियों को एक विधवा महिला व वृद्ध से बदसलूकी करना मंहगा पड़ गया| महिला का हाथ पकड़कर घसीटने और जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास करने से नाराज ग्रामीणों ने बैंककर्मियों के काफिले पर पथराव कर दिया और उन्हें दौड़ा- दौड़ाकर पीटा|
घटना की सूचना पर पहुंचे एसडीएम व कोतवाल ने स्थिति को संभाला और आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया। मिली जानकारी के मुताबिक पांच लोगों को हिरासत में लिया गया।
सोनहरा (जियापुरवा) की एक विधवा महिला ने कहा है कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक शाखा बालपुर में प्रार्थिनी के ससुर कौशल किशोर तिवारी के नाम केसीसी ऋण है लेकिन पारिवारिक स्थिति सही न होने के कारण प्रार्थिनी के ससुर उक्त ऋण अदा कर पाने में सक्षम नहीं थे।
प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक शाखा बालपुर के प्रबंधक और आर.एम. दीपक गुप्ता अपने अन्य पाँच सहकर्मियों के साथ प्रार्थिनी के घर आये, घर पर प्रार्थिनी के ससुर व अन्य कोई सदस्य नहीं था जिसका लाभ उठाकर उसका आर. एम. दीपक गुप्ता प्रार्थिनी के परिवार को भद्दी गालियां देते हुए घर के अन्दर घुस गये और प्रार्थिनी का हाथ पकड़कर अभद्रता करने लगे। उसके शोर मचाने पर गाँव के अन्य सदस्य पहुँचे तो इसी बीच शाखा प्रबन्धक भाग निकले।
ग्रामीणों का आरोप है कि बैंक के अधिकारी, कर्मचारी बुजुर्ग महिला के साथ अभद्रता एवं गाली गलौज करते हुए जबरन गाड़ी में बैठाने लगे थे। जब इसका विरोध किया गया तो बैंक कर्मी दबंगई और मारपीट पर उतारू हो गये।
पीड़िता द्वारा आर.एम. और उनके सहकर्मियों पर मारपीट, गाली-गलौज और छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। वहीं इसी मामले में बैंक कर्मियों के साथ अभद्रता,मारपीट करने के आरोप में बैंक मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने आठ नामजद सहित चार -पांच अज्ञात लोगों पर धारा 307 सहित अन्य कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बताते चलें कि आरबीआई ने कर्जदारों से वसूली के संबंध में जारी किये गये सख्त निर्देश में भी कहा है कि सभी वित्तीय संस्थान/सरकारी,गैर सरकारी बैंक और उनके रिकवरी एजेंट अपने लोन वसूली प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं लेंगे और न ही उनकी गोपनीयता में हस्तक्षेप कर सकेंगे। इसके अलावा ग्राहक उसके परिजनों या गारंटर को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्राहकों को उनके मोबाइल पर या सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित संदेश भेजने और धमकी भरे और गुमनाम कॉल नहीं करने की सख्त हिदायत आरबीआई ने दी है।
इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्नलगंज हेमन्त कुमार गौड़ ने बताया कि घटना संज्ञान में है,मामले में बैंक कर्मियों के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और ग्रामीणों की तहरीर पर जांच पड़ताल कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।
Author: samachar
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