इरफान अली लारी की रिपोर्ट
देवरिया । अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) गौरव श्रीवास्तव ने बताया है कि जनपद में जिलाधिकारी न्यायालय को प्रेषित पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर धारा 3/4 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के परिप्रेक्ष्य में अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) देवरिया के न्यायालय से प्रश्नगत 05 व्यक्तियों को 06 माह के लिए जिला बदर कर सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेश का तामिला कराने के लिए निर्देशित किया गया है। जिला बदर किये गये व्यक्ति क्षेत्र में अशान्ति फैलाने के कारण है। इनका जिले में रहना शान्ति व्यवस्था और आम जनमानस के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
थाना सलेमपुर अंतर्गत सैफ खान पुत्र स्व0 असलम खान ग्राम देवरिया उर्फ शामपुर, थाना बरहज अंतर्गत राकेश मद्धेशिया पुत्र सुबाष मद्धेशिया ग्राम हरनाडीह, संजय मद्धेशिया पुत्र सुबाष मद्धेशिया ग्राम हरनाडीह, थाना लार अंतर्गत मु० सैफ पुत्र यूसुफ शेख सा० मेहरौना, थाना रुद्रपुर अंतर्गत प्रभुनाथ निषाद पुत्र नेबूलाल सा०-लक्ष्मीपुर को आपराधिक कृत्य हेतु जिला बदर किया गया है।
Author: samachar
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