शशांक झा की रिपोर्ट
सिवान: कर्ज के बदले नाबालिग लड़कियों से जबरन शादी की बातें तो आपने कहानियों में जरूर सुनी होगी। लेकिन आज के समय में ऐसी घटना हो जाए तो कोई भी चौंक जाएगा। बिहार की राजधानी पटना से महज सवा सौ किलोमीटर दूर ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसने बीते दौर की उस खौफनाक हकीकत को सबके सामने ला दिया, जिसमें उधार पैसों के बदले बेटियां यौन शोषण का शिकार होती थीं। ये शॉकिंग मामला सिवान के मैरवा थाना इलाके का है। करीब 40 साल के एक शख्स पर 11 साल की नाबालिग को अपने घर में रखने और जबरन शादी रचाने के आरोप लगे।
जानिए क्या है पूरा मामला
बताया जा रहा कि लड़की की मां ने 40 साल के आरोपी शख्स महेंद्र पांडेय से करीब दो लाख रुपये उधार लिए थे। जब महिला इन पैसों को लौटा नहीं सकी तो आरोपी उनकी बच्ची को अपने साथ ले गया। यही नहीं आरोप है कि उधार देने वाले शख्स ने नाबालिग को अपने घर पर न केवल रख लिया। उससे जबरन शादी के भी आरोप लगे। साथ ही बच्ची को सिंदूर, बिंदी और पैर में बिछिया भी पहनाया गया। इस बीच बच्ची की मां ने वायरल वीडियो के आधार पर थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने मामले में लिया ये एक्शन
सिवान के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया कि 29 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक नाबालिग लड़की की शादी का वीडियो वायरल हुआ। जिसमें बच्ची की मां के लिखित आवेदन पर पुलिस ने एक्शन लिया। जिसमें नाबालिग से शादी के आरोपी महेंद्र पांडेय के खिलाफ मैरवा थाने में अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इसमें आईपीसी की धारा 363/366(ए)/376 और 4/6 पॉक्सो अधिनियम और बाल विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी महेंद्र पांडेय को गिरफ्तार कर लिया है। अपहृत लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है।
नाबालिग लड़की ने क्या कहा
नाबालिग लड़की से शादी के मामले में खुद पीड़िता का खुलासा चौंकाने वाला है। उसका कहना है कि आरोपी के घर पर उसकी मां ही उसे छोड़कर गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मां ने उनसे करीब दो लाख रुपये कर्ज लिए थे। इसके एवज में महिला ने अपनी बेटी को 40 साल के शख्स के हवाले कर दिया। हालांकि, 40 साल के शादीशुदा दो बच्चों के पिता का कहना है कि उसने बच्ची से कोई जोर-जबरदस्ती नहीं की। ना ही शारीरिक संबंध बनाए हैं।
भारत का कानून किसी भी तरह नाबालिक लड़की से विवाह की अनुमति नहीं देता। 18 साल से कम उम्र की लड़की से शारीरिक संबंध उसकी इच्छा पर भी बनाना कानूनन अपराध है। कानून की नजर में ये क्राइम की श्रेणी में आता है। सिवान के मैरवा में नाबालिग लड़की से विवाह के मामले ने सबको चौंका कर रख दिया है।
Author: samachar
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