चुन्नीलाल प्रधान की रिपोर्ट
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। रविवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने इसकी घोषणा की हैं। यूपी 9 मंडलों में 4 मई और 9 मंडलों 11 मई को मतदान होगा। 13 मई को मतगणना होगी। इस चुनाव में खास बात यह है कि नगर निगम क्षेत्रों में ईवीएम मशीन से चुनाव कराए जाएंगे। वहीं नगर पंचायतों में वैपेट पेपर से चुनाव होंगे। बता दें कि 11 अप्रैल को प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकते हैं। वहीं, 20 अप्रैल तक नाम वापसी करा सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि प्रदेश के 760 नगरीय निकाय में 14,684 पदों पर चुनाव होगा। 17 महापौर और 1420 पार्षद के चुनाव EVM से कराए जाएंगे। प्रदेश में 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत हैं। बाकी अन्य जगहों पर बैलट पेपर से मतदान होगा।
यूपी में नगर पालिका परिषद के 199 अध्यक्ष और 5327 सदस्यों, नगर पंचायत के 544 अध्यक्ष तथा 7178 सदस्यों का निर्वाचन मतपत्रों से होगा। उन्होंने सुरक्षा को व्यवस्था को लेकर कहा कि संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर ऐसी स्थितियां सामने आएंगी वहां पर अतिरिक्त पुलिस भी लगाई जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि आज यानी रविवार से यूपी में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सुरक्षा के लिहाज से सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आपराधिक प्रवत्ति या यूं कहें कि गुंडे, माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। जिससे कि उनके द्वारा किसी भी तरह का माहौल ना बिगाड़ा जा सके। वहीं आचार संहिता लागू होने से अब प्रदेश में कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।
इन पर लगा प्रतिबंध
1- सार्वजनिक उद्घाटन और शिलान्यास नहीं हो सकेंगे।
2- किसी भी नए काम या योजना स्वीकृति पर मनाही है।
3- सरकार अपनी उपलब्धियों के होर्डिंग्स नहीं लगा सकती हैं।
4- सरकार अपनी उपलब्धियों के विज्ञापन मीडिया में नहीं दे सकती है।
5- रिश्वत लेना या देना अपराध माना जाएगा।
6-सरकारी वाहनों से सायरन निकाल दिए जाते हैं।
7- सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, मंत्री, राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीरों पर मनाही होती है।
Author: samachar
"कलम हमेशा लिखती हैं इतिहास क्रांति के नारों का, कलमकार की कलम ख़रीदे सत्ता की औकात नहीं.."