अंजनी कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट
प्रयागराज। समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत निरस्त करने की मांग वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह निचली अदालत में याचिका दाखिल कर सकती है। यूपी सरकार की ओर से 11 मामलों में जमानत निरस्त करने को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से इन सभी मामलों में आजम खान को पहले से जमानत मिली हुई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को राहत देते हुए जौहर विश्वविद्यालय की जमीन हड़पने के 11 मुकदमों में मिली जमानत निरस्त करने की राज्य सरकार की अर्जियों पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अर्जियां निस्तारित करते हुए कहा कि सरकार के सामने यह विकल्प है कि जिस अदालत ने आजम खान को बेल दी है, उसी अदालत के समक्ष जमानत निरस्त कराने की अर्जी दाखिल करे।
आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने पक्ष रखा। जस्टिस डीके सिंह की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई।
Author: samachar
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