पाटेश्वर शुक्ल की रिपोर्ट
लखीमपुर हिंसा के आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र (टेनी) के बेटे आशीष मिश्रा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 7 दिन के अंदर दिल्ली और यूपी छोड़ने को कहा है।
अदालत ने कहा है कि अगर आशीष मिश्रा या मिश्रा परिवार के सदस्य द्वारा गवाह को प्रभावित करने का कोई प्रयास किया जाता है कि वह मुकदमे में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो जमानत रद्द कर दी जाएगी।
जस्टिस सूर्यकांत और माहेश्वरी की बेंच ने उनकी जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई की निगरानी वह खुद करेंगे।
बता दें कि आशीष मिश्रा पर किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस अवधि के 7 दिन के अंदर उन्हें दिल्ली और यूपी छोड़ना होगा। इसके अलावा वह जहां भी रहें उसकी पूरी जानकारी देनी होगी।
Author: samachar
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