आर के मिश्रा की रिपोर्ट
परसपुर गोण्डा। जनपद गोण्डा कोतवाली नगर अन्तर्गत भट्ठा परेड सरकार निवासिनी साफिया खातून पुत्री अख्तर खान ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि दहेज की मांग पूरी न कर पाने की वजह से निरन्तर प्रताड़ित करते है।
पीड़िता ने अपने शिकायती पत्र में कहा है कि उसकी शादी 24 अप्रैल 2011 में थाना परसपुर अन्तर्गत ग्राम शेखन पुरवा मोहना निवासी वहाब अली के पुत्र सोहराब के साथ हुई थी।शादी में दहेज की मांग पूरी न कर पाने की वजह से पति,देवर,सास एवं ननद आये दिन गाली गलौज देकर मारते पीटते व प्रताड़ित कर घर से भगा दिये।तदुपरांत 26 जुलाई 2022 को उसके पति ने पीड़िता को फोन करके तलाक दे दिया।
एक दिसम्बर 2022 को दिन में तकरीबन तीन बजे अपने ससुराल गयी।तो पीड़िता की सास निसारूनिशा पत्नी वहाब अली व देवर इंसाफ अली उर्फ ननकऊ ने घर मे घुसने नही दिया तथा गाली गलौज देते हुये भगा दिया।वहीं मुझे पता चला कि मेरे पति ने बिना मुझसे बताये दूसरा निकाह कर लिया। इसी वजह से मेरे ससुराल जाने पर भद्दी भद्दी गाली गलौज देते हुए ससुरालीजनों द्वारा जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया करते थे।
पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर पति सोहराब व देवर मोहब्बत अली उर्फ जग्गू,इंसाफ अली उर्फ ननकऊ पुत्रगण वहाब अली,ननद जायसा बेगम सहित सास निसारूनिशा के खिलाफ मु0अ0सं0 367 की धारा 498ए/323/504/506/494 आई0पी0सी0 एक्ट व 3/4 मुस्लिम विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
इस बावत प्रभारी निरीक्षक सन्तोष कुमार सरोज ने बताया कि पीड़ित महिला के द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर सास ननद समेत पाँच लोंगो के विरुद्ध विधिक धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।
Author: samachar
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