ब्रजकिशोर सिंह की रिपोर्ट
हरियाणाा के गुरुग्राम में एक महिला को पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के बाद रेप के आरोप में एक शख्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान धर्मवीर के रूप में की गई है।
शिकायतकर्ता ने कहा, ‘हम 11 नवंबर को एक क्लब में मिले थे, जहां उसने (आरोपी ने) मुझे एक पेय पदार्थ पिलाने की पेशकश की, जिसे पीकर मुझे चक्कर आने लगे। मैंने उससे मुझे घर छोड़ने को कहा, लेकिन उसने कहा कि मैं क्लब के पास स्थित उसके मित्र के होटल में आराम कर सकती हूं। हम होटल गए और वहां उसने मुझसे बलात्कार किया।’
पीड़िता ने बताया कि इसके बाद धर्मवीर उसे फिर से क्लब ले गया और उसे एक सिगरेट की पेशकश की, लेकिन सिगरेट पीने के बाद उसे बेहोशी सी होने लगी। उसने कहा, ‘मैं जब क्लब से निकलने की कोशिश कर रही थी, तो एक बाउंसर ने मुझे मारा और मेरा फोन छीन लिया। मेरे विरोध करने पर उन्होंने मुझे क्लब से बाहर निकाल दिया। फिर मैं एमजी रोड पहुंची, जहां मैंने एक पीसीआर वैन में सवार दो पुलिसकर्मियों से मदद मांगी। उन्होंने मेरी मदद करने के बजाय मुझे अपशब्द कहे।’
पीड़िता ने कहा, ‘इसके बाद मैं क्लब वापस गई और धर्मवीर से मुझे घर छोड़ने के लिए कहा। उसने मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ दिया। मैं डरी हुई थी और मैंने आखिरकार हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज कराई।’
धर्मवीर और अन्य के खिलाफ सेक्टर 29 पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323 (चोट पहुंचाना), 328 (जहर देकर नुकसान पहुंचाना), 376 (बलात्कार), 379 (चोरी) और 509 (एक महिला की शीलभंग करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सेक्टर 29 थाना प्रभारी पवन मलिक ने बताया कि महिला ने 21 नवंबर को भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन गलतियों का हवाला देते हुए उसने इसे वापस ले लिया। उन्होंने कहा, ‘उसने मंगलवार को फिर से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई। हम तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।’
Author: samachar
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