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November 22, 2024 11:48 am

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‘बेपर्दा होकर औरतें घूमेंगी तो आवारगी बढ़ेगी’ ; बर्क का एक और विवादित बयान

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सर्वेश द्विवेदी की रिपोर्ट 

कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 सितंबर) को अपना फैसला सुनाया।

कोर्ट ने कहा कि मामला उचित दिशानिर्देश के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संभल के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने ह‍िजाब को जरूरी बताते हुए कहा कि बेपर्दा होकर घूमेंगी औरतें तो आवारगी बढ़ेगी।

हिजाब पर शफीकुर्रहमान बर्क के बयान से विवाद पैदा हो गया है। बर्क का कहना है कि हिजाब पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। हिजाब मजहबी है, इस्लाम का मामला है।

शफीकुर्रहमान बर्क ने कहा, ‘बेपर्दा होने से आवारगी बढ़ती है। हिजाब बैन होने से समाज और इस्लाम को नुकसान होगा। इस्लाम के अंदर मुसलमान लड़कियों और महिलाओं के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो पर्दे में रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों और गलियों में न घूमें।”

हिजाब हटने से हालात बिगड़ते हैं

समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा, “हिजाब हटने से हालात बिगड़ते हैं और आवारगी बढ़ती है। हिजाब पर बैन लगता है तो न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को भी नुकसान होगा। हमें उम्मीद है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करेगा।” बर्क ने कहा कि भाजपा ने ही देश में माहौल को बिगाड़ा है।

मोहसिन रजा ने की बर्क की माफी की मांग

वहीं, यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने शफीकुर्रहमान बर्क के बयान को गैरजिम्मेदाराना बताते हुए कहा, “इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वह देश की लड़कियों को पढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वह तालिबानी समर्थक रहे हैं। दुर्भाग्य से वह संसद के सदस्य हैं, जो इस तरह की भाषा बोलते हैं।”

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में बंटा हुआ फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने मामले को उचित दिशा-निर्देशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जहां कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने उन्हें इजाजत दी।

जस्टिस धूलिया ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह पसंद की बात है, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कम नहीं। उन्होंने इस मामले में अपील की अनुमति देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। वहीं, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था।

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Author: samachar

"कलम हमेशा लिखती हैं इतिहास क्रांति के नारों का, कलमकार की कलम ख़रीदे सत्ता की औकात नहीं.."

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