सुरेन्द्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट
भरतपुर। राजस्थान में 6 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। भरतपुर में एक पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को 6 वर्षीय नाबालिग लडक़ी के साथ दुष्कर्म के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाय।
कोर्ट संख्या 1 की विशिष्ट न्यायाधीश श्रीमती दीपा गुर्जर ने दुष्कर्म के आरोपी हरि सिंह को मरते दम तक कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के बाद आरोपी को सेंट्रल जेल सेवर भेज दिया गया है।
मार्च 2021 में हरि सिंह 6 वर्षीय लड़की को चाकू की नोंक पर अपने घर ले गया वहां उसके साथ दुष्कर्म किया । इतना ही नहीं आरोपी ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को उंगली से फाड़ दिया और उसके चेहरे को बीड़ी से जला डाला था। जानकारी के मुताबिक, 6 वर्ष की लड़की दुकान पर सामान लेने गई थी। तभी पड़ोसी हरि सिंह चाकू की नोंक पर उसे अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। तलाश करते हुए पीड़िता की मां आरोपी घर के पहुंच गई व बदहवास हालत में उन्हें उनकी बच्ची मिली थी। पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
सारे सबूत आरोपी के खिलाफ मिले
महिला थाना पुलिस ने आरोपी हरि सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली और जांच शुरू की थी । पुलिस की जांच में सारे सबूत आरोपी के खिलाफ मिले। डीएनए जांच कराई गई थी। आरोपी का वीर्य भी पीड़िता के कपड़ों पर मिला था।
कहना है लोक अभियोजक का
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट संख्या फर्स्ट के न्यायाधीश दीपक गुर्जर द्वारा मुलजिम हरि सिंह को दोषी करार देते हुए मरते दम तक कारावास की सजा सुनाई गई है। मुलजिम हरि सिंह जीवन का शेष समय कारावास के अंदर ही व्यतीत करेगा और उसपर 50000 रुपये का अर्थदंड भी मिला है। मुलजिम ने 6 वर्षीय नाबालिग लड़की को चाकू की नोक पर अपने घर में ले जाकर दोपहर के समय उसके साथ बलात्कार किया था। उंगली डालकर पीड़िता के गुप्तांग को फाड़ डाला था। जिससे पीड़िता को काफी ब्लीडिंग हो गई थी। बलात्कार के दौरान आरोपी ने पीड़िता के चेहरे को बीड़ी से जला दिया था। पीड़िता ने पूरी कहानी अपनी मां को बताई थी।
Author: samachar
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