संजय सिंह राणा की रिपोर्ट
चित्रकूट- जिला मजिस्ट्रेट शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने बताया कि विगत दिनों विवाह एवं अन्य मांगलिक आयोजनों के दौरान हर्ष फायरिंग की कुछ घटनाएं प्रकाश में आयी हैं।
रिट याचिका सं०-3268(एम/बी )/2012 जितेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में गृह ( पुलिस ) , अनुभाग -3 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं० जन – 12 / छ.पु०-5-2015 – रिट-401 / 2012 दिनांक 24 अप्रैल , 2015 तथा शासनादेश सं० जन -54 / छ : पु०-5-2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 के अन्तर्गत विवाह एवं अन्य मांगलिक आयोजनों के अवसर पर व सार्वजनिक स्थानों अथवा जीत के जश्न पर हर्ष फायरिंग व शस्त्र प्रदर्शन कर जनता में भय व्याप्त करने की घटनाओं को प्रतिबंधित करते हुए समुचित निरोधात्क कार्यवाही किये जाने तथा हर्ष फायरिंग में दोषी पाये गये अभियुक्तों एवं शस्त्र प्रदर्शन कर जनता में भय व्याप्त करने वाले व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस को, लाइसेंस की शर्तों एवं आयुध अधिनियम 1959 आयुध नियमावली 1962 की सुसंगत धाराओं के अधीन लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने हेतु विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाने तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान में वर्णित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत कर त्वरित समयबद्ध एवं प्राथमिकता पूर्वक विचारण हेतु मा० न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने कहा कि विवाह एवं अन्य मांगलिक आयोजनों के दौरान व सार्वजनिक स्थानों अथवा जीत के जश्न पर हर्ष फायरिंग तथा शस्त्र प्रदर्शन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है । हर्ष फायरिंग तथा शस्त्र प्रदर्शन करने पर उनके शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव निरस्त करने हेतु विधिक कार्यवाही अमल में लायी जागेगी तथा ऐसे दोषी व्यक्तियों / अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कराकर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी ।
सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों तथा उप जिला मजिस्ट्रेट्स / क्षेत्राधिकारियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।
Author: samachar
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