सर्वेश द्विवेदी की रिपोर्ट
देवरिया। वर्तमान में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वी की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 15 जून तक जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर किया जा रहा है। इस महत्त्वपूर्ण परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण सचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 गज की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी धारा-144 लगाने के निर्देश विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कुंवर पंकज ने यह जानकारी देते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व पारित आदेश के तहत 15 जून तक के लिये द०प्र०सं० की धारा-144 के अर्न्तगत आदेश जारी किया है, जो पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा।
एडीएम प्रशासन ने जारी आदेश के विवरण में बताया है कि जनपद में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर शोविड-19 वायरस के नए वेरिएट-बी.1.1.529 (ओमिक्रोन) के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन करते हुये अभ्यर्थियों हेतु मास्क, हैण्डग्लब्स, गन स्प्रे, सेनेटाईजर आदि की व्यवस्था करते हुये उक्त महत्वपूर्ण परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 गज की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी धारा-144 का पालन किया जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन ब्लूटूथ, आईटी० गजेट्स व अन्य संचार सम्बंधी उपकरण से जाना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर न जाने दिया जाएगा और परीक्षा केन्द्र पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था रहेगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

Author: samachar
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