सर्वेश द्विवेदी की रिपोर्ट
देवरिया। जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली तथा जुलूस इत्यादि 11 फरवरी 2022 तक प्रतिबंधित रहेंगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 1 फरवरी 2022 से समस्त चरणों हेतु राजनीतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1000 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50% अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो तक भौतिक रूप से मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है।
आयोग द्वारा डोर-टू-डोर कैंपेन की सीमा में वृद्धि की गई है अब डोर टू डोर कैंपेन के तहत 10 व्यक्तियों के स्थान पर 20 व्यक्तियों (सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर) के साथ प्रचार किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों हेतु अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा हॉल के क्षमता के 50% अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत इंडोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले समस्त प्रत्याशियों से कोविड-19 व्यवहार एवं दिशा-निर्देशों तथा निर्वाचन संबंधित समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की।
Author: samachar
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