राजेन्द्र कुमार की रिपोर्ट
करनाल । नगर निगम के उप निगम आयुक्त अरूण कुमार ने मंगलवार को निगम से जुड़े तमाम प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों से अपील कर कहा कि सरकार का एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर समस्त ब्याज माफी का तोहफा अपने-आप में बड़ी घोषणा है। यही नहीं चालू वर्ष के बिल पर 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट टैक्स दाताओं के लिए राहत भरी है। इसे देखते अब ऐसे बकायादार जिन्होंने अभी तक निगम कार्यालय में किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, उन्हें देर नहीं करनी चाहिए। बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को जमा कर समस्त ब्याज माफी का लाभ उठाकर बेफ्रिक हो जाने में ही समझदारी है।
निगम खजाने में अब तक जमा हुए 6 करोड़ 13 लाख रूपये- उप निगमायुक्त ने बताया कि निगम के खजाने में अब तक करीब 6 करोड़ 13 लाख रूपये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जमा हो पाए हैं। बकायादारों को कर से मुक्त करने के लिए सरकार ने अब फिर 31 मार्च 2022 तक बकाया टैक्स को ब्याज माफी के साथ जमा करवाने का एलान किया है। इसे देखते बकायादारों को चाहिए कि वे इस सुनहरी मौके का फायदा उठाएं और निगम के खजाने में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर चिंता मुक्त हो जाएं।
ऑनलाईन भी भर सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स- उप निगम आयुक्त ने बताया कि जो व्यक्ति टैक्स भरने के लिए किसी कारण से निगम कार्यालय का रूख नहीं कर सकते, उनके लिए ऑनलाईन टैक्स भरने की बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसके तहत दो वैबसाईट जारी की गई हैं, पहली, ऑनलाईन डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन तथा दूसरी, यूएलबी एचआरवाई एनडीसी डॉट ओआरजी है। नागरिक क्रेडिट व डेबिट कार्ड या पे.टी.एम. से ऑनलाईन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें समय की बचत भी होगी। उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति के घर प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं पहुंचा है, तो वह एमसी करनाल डॉट ओआरजी साईट पर जाकर, उसमें अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. डालकर ऑनलाईन ही बिल प्राप्त कर सकता है।
प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर जल्द होगी कार्रवाई- उप निगमायुक्त ने बताया कि बार-बार चेताने के बाद भी जिन प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों ने निगम कार्यालय में टैक्स जमा नहीं करवाया, उनके खिलाफ निगम जल्द ही बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि निगम की कर शाखा द्वारा 3 से 10 लाख रूपये तक के 546 डिफाल्टरों और 10 लाख रूपये से ऊपर के बड़े-बड़े 165 डिफाल्टरों को प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं, जिनमें यह चेतावनी दी गई है कि नोटिस प्राप्त करने के एक सप्ताह में जो बकायादार टैक्स जमा नहीं करवाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी को सील किया जाएगा।
नई प्रॉपर्टी आई.डी. नोटिस में त्रुटी है तो ऑनलाईन करवाएं ठीक- उन्होंने ने बताया कि निगम एरिया में अब तक 70 हजार से अधिक नई प्रॉपर्टी आई.डी. के नोटिस बांटे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति की नई प्रॉपर्टी आई.डी. नोटिस में किसी तरह की त्रुटी है, तो वह आसानी से ठीक करवाई जा सकती है। ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों की सुविधा के लिए पीएमएस हरियाणा डॉट कॉम (pmsharyana.org) पोर्टल लाँच किया गया है। सम्बंधित व्यक्ति के विवरण में यदि कोई त्रुटि है तो वह उक्त पोर्टल पर ही, प्लॉट की रजिस्ट्री, आधार नम्बर, फैमिली आई.डी. व पुराने प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद अपलोड कर आपत्ति डाल सकता है।
Author: samachar
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