इरफान अली लारी की रिपोर्ट
देवरिया, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने प्रधानाध्यापक संविलियन विद्यालय पकड़ी खास (1-8). वि०क्षे०देवरिया सदर आरयेन्द्र कुमार राय को विद्यालय बन्द पाये जाने तथा बिना अवकाश स्वीकृति एवं बिना किसी ठोस कारण के विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापकों एवं शिक्षामित्र को अनुपस्थित पाये जाने के कारण तथा प्रधानाध्यापक की स्वेच्छाचारिता, सौपे गये कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में की गयी घोर लापरवाही तथा विभागीय आदेशों / निर्देशों की अवहेलना के साथ-साथ उ०प्र० सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली एवं अध्यापक सेवा नियमावली के सर्वथा विपरीत पाये जाने के दृष्टिगत निलंबित किया है।
बीएसए ने बताया है कि निलम्बन अवधि में ब्लॉक संसाधन केन्द्र देवरिया सदर पर सम्बद्ध किया गया है। अनुशासनात्मक कार्यवाही के क्रम में प्रकरण की जांच हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी वि०क्षे०-पथरदेवा को जांच अधिकारी नामित कर निर्देशित किया गया है कि वे सम्बन्धित प्रधानाध्यापक के विरूद्ध परिलक्षित गम्भीर आरोपों के सम्बन्ध में प्रकरण की गम्भीरता पूर्वक जांच करते हुए पक्ष कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
निलम्बन अवधि में आरयेन्द्र कुमार अपनी जांच आख्या 15 दिवस के अन्दर एवं इसके साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे किसी अन्य सेवा योजना व्यवसाय-वृत्ति में नही लगे हैं तभी प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
बिना अवकाश स्वीकृति एवं बिना किसी ठोस कारण के विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापकों एवं शिक्षामित्र को अनुपस्थित पाये जाने के कारण साक्ष्यमय स्पष्टीकरण 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
इस विद्यालय के अवधेश स०अ०,यशवन्त सिंह स०अ०, वंदिता पाण्डेय स०अ०, रजनी तिवारी स०अ० एवं प्रभा पाण्डेय शि०मि० की अनुपस्थिति दिवस 06 जुलाई 2024 का वेतन अग्रिम आदेश तक अवरूद्ध किया गया है।
समयान्तर्गत स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराये जाने की दशा में अथवा प्राप्त स्पष्टीकरण प्रभावी न होने की दशा में उनके विरूद्ध अध्यापक सेवा नियमावली, शिक्षक आचरण नियमावली व उ०प्र० सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रिम अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उनकी होगी।
Author: samachar
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