संवाददाता- विवेक चौबे
गढ़वा : जिले के कांडी अंचल कार्यालय के द्वारा एक रैयती जमीन को सरकारी भूमि बताकर जमीन के मालिकों को अतिक्रमण वाद संख्या 2/2021-22 के तहत गोसांग गांव निवासी भोली सिंह को 30 अगस्त 2022 को नोटिस थमा दिया गया है।
तामील नोटिस में कहा गया है कि 7 सितंबर तक उक्त भूमि पर से अपने पक्का निर्माण को हटा लें अन्यथा बल पूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा। उधर जमीन मालिक ने बताया कि खाता 138 प्लॉट 331 जिसका रकबा 1.36 एकड़ है, जिसमें एक डिसमिल भूमि पर अनिल सिंह ने पक्का निर्माण कराया है।
उधर अंचल कार्यालय उक्त भूमि को खाता 231 प्लॉट 421 का सरकारी भूमि बताया जा रहा है । विभाग उक्त जमीन को प्लॉट 421 का ठहरा रही है। जबकि जमीन के कब्जेदार की माने तो उक्त मकान का निर्माण प्लॉट संख्या 331 में किया गया है।
उक्त भूमि की मापी दो बार 16 अगस्त 2019 व 24 मार्च 2021 को तत्कालीन सरकारी अमीन धर्मदेव राम ने पुलिस की उपस्थिति में किया था। पुनः एक सितंबर 2022 को पंचायत उप मुखिया अतीस कुमार सिंह की उपस्थिति में दो निजी अमीन ने उक्त भूमि की मापी कर जमीन को रैयती भूमि करार दिया है।
उक्त जमीन आपसी बटवारा में अनिल सिंह को मिला है, जो कि हाल सर्वे में उनके पिता भोली सिंह के नाम से दर्ज है। हाल सर्वे के खतियान में उक्त भूमि भोली सिंह, मालदेव सिंह, मुनर सिंह, बबन सिंह, बच्चू सिंह व राम नरेश सिंह सभी का अंश समान दर्ज है।
वर्तमान कब्जेदारों का कहना है कि हम सभी अंचल कार्यालय के फैसले के विरुद्ध न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
Author: samachar
"कलम हमेशा लिखती हैं इतिहास क्रांति के नारों का, कलमकार की कलम ख़रीदे सत्ता की औकात नहीं.."