ब्रजकिशोर सिंह की रिपोर्ट
नूंह: हरियाणा के नूंह जिले की एक अदालत ने दहेज व हत्या मामले के दो आरोपी भाइयों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और दस साल कारावास और 35 हजार रुपए का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है। इनमें पति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जबकि पति के दोषी भाई को दस साल की सजा हुई है। वर्ष 2019 में नूंह के सदर थाने में दर्ज मामले में पति द्वारा पत्नी को पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले करने का आरोप था। करीब पांच साल तक मामले की अदालत में सुनवाई हुई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत के उप जिला न्यायवादी प्रताप सिंह ने गांव चंदेनी के रहने वाले इरसाद व आलिम पुत्र शरीफ को अदालत ने बीते बुधवार को दोषी ठहराया था। बृहस्पतिवार के दिन दोषी पति इरसाद को अदालत ने उम्रकैद के साथ साथ पचीस हजार रुपए का जुर्माना जबकि अलीम को दस वर्ष सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना भरने का फैसला सुना दिया। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषियों को एक वर्ष अतिरिक्त सजा के तौर पर जेल में ही काटने होंगे।
पेट्रोल छिड़क कर लगा दी थी आग
2019 में पीड़िता महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक उसकी शादी इरशाद पुत्र शरीफ निवासी चंदेनी के साथ हुई थी। एक दिन ससुराल के लोगों से मामूली कहासुनी हुई थी। उस दौरान वह चूल्हे पर रोटियां बना रही थी, जबकि पति इरशाद खाना खा रहा था। कहासुनी से गुस्साए पति इरशाद ने मारपीट कर दी। आरोप है कि पति ने महिला पर एक बोतल से पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। शोर मचाने पर ग्रामीण एकत्रित हो गए, बुरी तरह झुलसी महिला को नूंह नलहड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।
लंबी लड़ाई के बाद मिला न्याय
पीड़िता महिला का आरोप था कि ससुराल के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर जान से मारने की धमकी देते थे। पुलिस ने आरोपी पति के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया। कुछ दिन बाद महिला की मौत हो गई थी। पति इरशाद को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो महिला के पति इरशाद के अलावा उसके भाई अलीम को भी आरोपी बनाया गया। अलीम की भी गिरफ्तारी हुई। मामले को लेकर करीब पांच साल तक अदालत में सुनवाई हुई।
Author: samachar
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