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November 23, 2024 3:29 am

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पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले दिन 15 हजार से अधिक पर्चे बिके

11 पाठकों ने अब तक पढा

कमलेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट 

लखनऊ: यूपी नगर निकाय चुनाव (UP Nagar Nikay Chunav 2023) के लिए लखनऊ सहित 37 जिलों में नामांकन मंगलवार से शुरू हो गए। नामांकन के पहले दिन अलग-अलग पदों के लिए 15 हजार से अधिक पर्चे खरीदे गए। गोरखपुर में 1038 पर्चों की बिक्री हुई। वहीं, लखनऊ में नगर पंचायत अध्यक्ष के 54 और नगर पंचायत सदस्य के 206 फॉर्म खरीदे गए। आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन ने पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिंग सहित दूसरी प्रचार सामग्रियों को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने सभी जिलों को चुनाव में कैश या शराब का इस्तेमाल रोकने के लिए उड़न दस्ते बनाने के निर्देश दिए हैं।

17 तक होंगे नामांकन 

निकाय चुनाव की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। पार्षदी चुनाव को लेकर सुबह 11 बजे तक नामांकन स्थलों पर सन्नाटा देखने को मिला, लेकिन सूरज के चढ़ने के साथ ही नामांकन स्थलों पर प्रत्याशियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। फॉर्म खरीदने पहुंचे प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थक भी नामांकन स्थल पहुंच रहे थे, लेकिन उनके वाहनों को नामांकन स्थल से 200 मीटर दूर रोक दिया गया। नामांकन स्थल पर प्रवेश के लिए प्रत्याशी समेत चार लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत थी। नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला 17 अप्रैल तक चलता रहेगा।

छुट्टी के दिन भी होंगे नामांकन

छुट्टी के अलावा हर दिन सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन कराए जाएंगे। चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक, प्रत्याशी जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान से बैंक या फिर कोषागार में जमा करेंगे। कोई भी प्रत्याशी एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चार नामांकन भर सकता है, लेकिन जमानत राशि एक बार ही जमा करनी है। नामांकन पत्र में दर्ज ब्योरा रोजाना देर शाम तक राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। जिला प्रशासन की अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा।

न्यूनतम उम्रसीमा 21 साल

किसी व्यक्ति की तरफ से राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। मेयर और नगर पालिका या नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए तीस साल उम्र होनी चाहिए। पार्षद और नगर पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल रखी गई है।

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Author: samachar

"कलम हमेशा लिखती हैं इतिहास क्रांति के नारों का, कलमकार की कलम ख़रीदे सत्ता की औकात नहीं.."

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