Explore

Search
Close this search box.

Search

23 February 2025 5:13 pm

लेटेस्ट न्यूज़

एक जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा हो सकते हैं नगर निकाय निर्वाचक नामावली में शामिल

60 पाठकों ने अब तक पढा

राकेश तिवारी की रिपोर्ट 

देवरिया । जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार आगामी नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत नगर निकाय निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्राथमिक विद्यालय, दानोपुर में आयोजित विशेष कैंप का निरीक्षण किया।

इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निकाय निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण कार्यक्रम 11 से 17 मार्च के मध्य आयोजित होगा। 10 मार्च को निर्वाचक नामावली आलेख का प्रकाशन हुआ है। उन्होंने नगर निकाय क्षेत्र के समस्त नागरिकों से नगरी निकाय निर्वाचन बूथ पर जाकर अपना नाम चेक करने का अनुरोध किया।

जिलाधिकारी ने कहा कि यदि निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता का नाम नहीं है अथवा नाम में त्रुटि है उसे इस विशेष अभियान के तहत दर्ज/ सही कराया जा सकता है। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 से पहले निर्वाचक नामावली में जिन-जिन व्यक्तियों का नाम होगा वे सभी मतदान करने के योग्य होंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि नगर निकाय निर्वाचन की मतदाता सूची विधानसभा एवं लोकसभा की मतदाता सूची से भिन्न होती है। यह आवश्यक नहीं है कि यदि किसी मतदाता का नाम विधानसभा या लोकसभा की मतदाता सूची में है, तो उसका नाम नगर निकाय मतदाता सूची में भी हो। इसलिए प्रत्येक मतदाता को जागरूकता का परिचय देते हुए बूथ पर जाकर अपना नाम जरूर चेक करना चाहिए।

जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता 11 से 17 मार्च की अवधि के मध्य आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति नगर निकाय निर्वाचक नामावली में अपना नाम शामिल कराने के लिए योग्य है।

samachar
Author: samachar

"कलम हमेशा लिखती हैं इतिहास क्रांति के नारों का, कलमकार की कलम ख़रीदे सत्ता की औकात नहीं.."

लेटेस्ट न्यूज़