दुर्गा प्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट
चित्रकूट: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में महिला द्वारा नाबालिग लड़के को भगाए जाने को लेकर सामने आये बहुचर्चित मामले में महिला आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 3/4 के तहत रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने बालक को प्रयागराज से किया बरामद
पुलिस के मुताबिक वांछित अभियुक्त निर्मला पत्नी शिवपूजन निवासी रगौली थाना राजापुर को आज गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि लड़के की मां द्वारा तहरीर दी गयी कि उनके पड़ोस में रहने वाली 32 वर्षीय महिला निर्मला की ओर से उनके 16 वर्षीय नाबालिक लड़के को बहलाफुसला कर भगा ले गयी है। इस सूचना पर न्यायालय के आदेशानुसार मामला पंजीकृत किया गया था। आज बालक को प्रयागराज जिले से बरामद किया गया। बालक के दस्तावेज देखे गये तो बालक की उम्र 17 वर्ष पाये जाने पर मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा 363 के तहत पंजीकृत किया गया।
सम्मोहित करके उसके साथ जबरदस्ती यौन शोषण: बालक
पुलिस सूत्रों के अनुसार बालक ने अपने बयानों में बताया कि महिला ने उसे सम्मोहित करके उसके साथ जबरदस्ती यौन शोषण किया है। बालक के बयानों के आधार पर मुकदमा पोक्सो एक्ट के तहत भी दर्ज किया गया है।
Author: samachar
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