राकेश तिवारी की रिपोर्ट
देवरिया। बी०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022-23 की लिखित परीक्षा का आयोजन जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर 06 जुलाई को किया जायेगा। उक्त परीक्षा के सफल एवं शान्तिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 गज की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी धारा-144 लगाने का निर्देश अपर मुख्य सचिव शासन द्वारा दिया गया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कुंवर पंकज ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद में धारा-144 दो माह के लिये लागू किया गया है। उक्त परीक्षा के दृष्टिगत आवश्यक निर्देश भी जारी किया गया है, जिसके अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र के आस-पास 100 गज की परिधि में 05 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होगें,परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई०टी० गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा, परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केंद्र के से बाहर न जाने दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त 17 जून को धारा-144 के अन्तर्गत पारित आदेश भी प्रभावी रहेगा। परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा के दिन परीक्षा शुरू होने के दो घण्टा पहले ही यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि परीक्षा केन्द्रों के बाहर एक भी फोटो स्टेट की मशीनें न खुला रहे। यदि एक भी फोटो मशीनें खुली हों, तो उसे तत्काल बन्द करा दिया जाय। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
Author: samachar
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