सर्वेश द्विवेदी की रिपोर्ट
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया अध्यादेश जारी किया है, जिस आदेश का कई जिलों में व्यापारियों और लोगों के द्वारा समर्थन किया जा रहा हैं।
खबर के अनुसार यह आदेश होटल-ढाबा आदि में खाने पीने के समान को लेकर जारी किया गया हैं। इस आदेश का कड़ाई से पालन नहीं हुआ और इसका उल्लंघन हुआ तो 5 साल तक की सजा भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया हैं।
सीएम योगी के 6 नए आदेश, बहुत कड़ी है सजा!
1 .सीएम योगी के नए आदेश में कहा गया है की यदि खाने पीने के समान में थूका तो 5 साल की जेल होगी।
2 .यूपी के सभी जिलों में मौजूद रेस्टोरेंट, ढाबा और किचन में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगाना होगा।
3 .उत्तर प्रदेश के स्टोरेंट, ढाबा और किचन में काम करने वाले सभी लोगों के लिए आईडी कार्ड भी जरूरी होगी।
4 .सीएम योगी ने प्रदेश के सभी होटलों/ढाबों/रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए हैं।
5 .सीएम योगी ने कहा कि खान-पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से दर्शाए जाने चाहिए।
6 .सीएम योगी ने सभी प्रतिष्ठित संस्थानों को इन सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के भी आदेश दिए हैं। ताकि जरूरत पड़ने पर इसकी जांच की जा सके।
Author: samachar
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