चुन्नीलाल प्रधान की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के तहत नया आदेश लागू किया है, जिससे बिजली कनेक्शन के लिए इंतजार की अवधि कम हो गई है। नए नियमों के अनुसार:
- महानगरों (नगर निगम क्षेत्र) : आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने पर 3 दिन के अंदर बिजली का कनेक्शन देना होगा।
- नगर पालिका क्षेत्रों : आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने पर 7 दिन के अंदर बिजली का कनेक्शन देना होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों : आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने पर 15 दिन के अंदर बिजली का कनेक्शन देना होगा।
इस आदेश का उद्देश्य बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को तेज और उपभोक्ता हितैषी बनाना है, जिससे लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह कदम राज्य में बिजली सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है।
यहाँ प्रदेश में बिजली कनेक्शन देने के नए निर्देश के अनुसार, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने आदेश जारी किया है:
- मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों (महानगरों में) : पूर्ण आवेदन जमा करने के बाद, बिजली कंपनियों को 3 दिन के अंदर कनेक्शन देना होगा।
- अन्य नगर पालिका क्षेत्रों में : पूर्ण आवेदन जमा करने के बाद, बिजली कंपनियों को 7 दिन के अंदर कनेक्शन देना होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में : पूर्ण आवेदन जमा करने के बाद, बिजली कंपनियों को 15 दिन के अंदर कनेक्शन देना होगा।
इसके अलावा, अगर किसी विशेष क्षेत्र में नए उपकेंद्र की जरूरत होती है या बिजली वितरण का विस्तार किया जाता है, तो उसे शुरू करने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाएगा। इससे सुनिश्चित किया गया है कि उन आवेदकों को बिजली कनेक्शन दिया जाता है जिनकी आवश्यकता तत्परता से पूरी की जाए।
उत्तर प्रदेश में अब तक लागू मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, बिजली कनेक्शन लेने में अधिकतम 30 दिन लग सकते थे। इसमें आवेदन करने के बाद पहले एस्टीमेट बनाया जाता था, फिर उसी एस्टीमेट के अनुसार धनराशि जमा की जाती थी, और उसके बाद बिजली कनेक्शन दिया जाता था। यहाँ तक कि इस निर्देश के अनुसार, जिस परिसर के लिए बिजली का कनेक्शन लिया जा रहा है, उसकी दूरी विद्युत लाइन वाले पोल से 40 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Author: samachar
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