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November 2, 2024 5:08 am

अब इस प्रदेश में धर्म परिवर्तन अब नहीं होगा आसान? जानिए क्या योजना बना रही है सरकार… 

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हरीश चन्द्र गुप्ता की रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण से जुड़ा एक नया कानून लाने वाली है। जानकारी के मुताबिक इसका मसौदा तैयार है और विधेयक को छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा। 

इस कानून के तहत धर्मांतरण की प्रक्रिया में कई अहम बिन्दुओं को जोड़ा गया है जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन जैसे बिन्दु शामिल होंगे। यह जानकरी इंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों के हवाले से पता लगी है। फिलहाल बहुत ज़्यादा जानकारी इस संबंध में सरकार की ओर से पेश नहीं की गई है।

क्या है प्लान?

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक धर्मांतरण से जुड़े कानून का मसौदा तैयार है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि इसे विधानसभा में अंतिम रूप से पेश किए जाने से पहले इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। इसमें एक अहम प्रावाधान यह होगा कि अगर किसी को धर्मांतरण करना है तो उसे एक महीने पहले इसकी जानकरी देनी होगी और किसी चालाकी से या जबर्दस्ती से किसी को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, अगर ऐसा पाया जाता है तो धर्मांतरण नहीं हो सकेगा। ऐसी किसी बात का पता अगर डीएम को लगता है तो यह अवैध माना जाएगा और कार्रवाई भी होगी।

जो धर्म बदलना चाहता है उस शख्स को 60 दिनों के भीतर एक और घोषणा पत्र भरना होगा और सत्यापन के लिए डीएम के सामने पेश होना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो धर्मांतरण को अवैध माना जा सकता है।

अगर धर्म बदलने वाले व्यक्ति के परिवार की तरफ तरफ से आपत्ति सामने आती है तो एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है और यह मामला गैर-जमानती होगा। 

नाबालिगों, महिलाओं या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने वालों को कम से कम दो साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी, साथ ही न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 

सामूहिक धर्म परिवर्तन पर कम से कम तीन साल और अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना होगा। कोर्ट धर्म परिवर्तन के पीड़ित को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा भी मंजूर कर सकता है।

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Author: samachar

"कलम हमेशा लिखती हैं इतिहास क्रांति के नारों का, कलमकार की कलम ख़रीदे सत्ता की औकात नहीं.."