कमलेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट
जनपद जालौन। लव जिहाद का एक मामला जनपद जिला जालौन के थाना कोच का प्रकाश आया । एक गरीब पीड़ित पिता नंदकुमार अहिरवार की नाबालिग पुत्री उम्र 16 बर्ष को मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम अबरार पुत्र शागिर खान निवासी भगतसिंह नगर कोच फरीदाबाद गांव बढकल थाना सूरजकुंड स्थित किराये के कमरे में बंद करके लगभग 12 महीने तक नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार एवं मारपीट करने का मामला सामने आया है।
इधर लड़की के पिता अपनी बच्ची को खोजने का प्रयास किया तो दबंगो द्वारा पिता को जान से मारने की धमकीं मिलने लगी। इसी कारण पीड़ित लड़की का पिता डर की वजह से चुपचाप घर में बैठकर अपनी मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा ।
दिनांक 07/12/2022 को अचानक लड़की अपने पिता नंदकुमार को फोन नंबर 9170046486 से रोते हुए बताया कि पापा मुझे बचालो बरना मुझे अबरार जान से मार देगा। उसी दौरान नाबालिग लड़की से पता लेकर नंदकुमार अपनी बेटी को बचाने के लिए थाना प्रभारी कोच को लिखित तहरीर देकर आप बीती बताते हुए थाना प्रभारी कोच के द्वारा मुकदमा धारा 363/366/506 के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस फरीदाबाद पहुंचकर अबरार पुत्र शागिर एवं नाबालिग पुत्री को लेकर पुलिस दिनांक 08/12/2022 थाना को सुपुर्द किया गया। पुलिस द्वारा लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया गया जिसमें दो माह के गर्भ की पुष्टि हुई।
इधर थाना कोच प्रभारी अपराधी को दिनांक 08/12/2022 से दिनांक 12/12/2022 तक थाना में बैठाकर रखा गया है सूत्रों के अनुसार अपराधी अबरार पुत्र शागिर की पत्नी थाना कोच में पुलिस प्रशासन के मैस कुकिंग का कार्य करती है इसलिए पुलिस अबरार के खिलाफ कार्रवाई करने से बचाने का प्रयास कर रही हैं।
जब क्षेत्राधिकारी कोच से पत्रकारों ने जानकारी मांगी गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी धारा 376 एवं SCST की धाराएं जांच के दौरान बढ़ाने की पत्रकारों से बात कही।
Author: samachar
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