करुणा भटनागर की रिपोर्ट
तमिलनाडु के तंजावुर जिले में पुलिस ने 12 साल के एक बच्चे को गिरफ्तार किया है। 12 साल के इस बच्चे पर 17 साल की एक लड़की को गर्भवती करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़का और नाबालिग लड़की दोनों का अफयेर चल रहा था। पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली की राजा मिरासुदर सरकारी अस्पताल में कुछ दिनों पहले एक नाबालिग लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया है।
पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि वो लड़की कुछ सालों से 12 साल के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। इसकी वजह से वो लड़की गर्भवती हुई और फिर उसने एक बच्ची को जन्म दिया। पुलिस ने इस मामले में पॉस्को एक्ट के तरह आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी लड़के को तंजावुर स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया है। इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा है।
क्या है पॉस्को एक्ट?
पॉस्को एक्ट के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल बर्ताव पॉस्को एक्ट के दायरे में आता है। पॉस्को एक्ट लड़के और लड़की दोनों को समान रूप से शारीरिक शोषण जैसे कृत्यों से सुरक्षा प्रदान करता है। पॉस्को एक्ट के तहत जो मामले दर्ज किए जाते हैं उनकी सुनवाई विशेष अदालत में होती है। पॉस्को एक्ट में दर्ज मामले की सुनवाई कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिनपर उसे भरोसा होता है उनकी मौजूदगी में होती है।
पॉस्को एक्ट में अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान है। इन सबके अलावा एक और बात पॉस्को एक्ट में है और वो ये कि यौन शोषण की घटना के एक साल के भीतर सुनवाई पूरी की जानी चाहिए ऐसा कानून में प्रावधान है। इसके अलावा अगर किसी नाबालिग से उसकी मर्जी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए गए हैं तो उसे भी रेप की श्रेणी में रखा जाता है।
Author: samachar
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