दुर्गा प्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट
दिल्ली पुलिस ने अदालत में आज महिला पहलवानों के शोषण के मामले में जिरह शुरू की है। पुलिस ने कोर्ट के समझ कहा कि आरोपी लगातार अलग-अलग समय पर अलग – अलग लड़कियों के साथ शोषण की घटना को अंजाम दिया है।
महिला पहलवान से कथित शोषण मामले में दिल्ली पुलिस ने आज कोर्ट में बहस शुरू की। जिसमें अदालत ने भाजपा एमपी बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट में हाजिर नहीं होने की छूट दी है। अब इस केस की अगली सुनवाई 6 जनवरी को नियत की गई है। मीडिया रिपोट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता ने जिरह के दौरान अदालत को बताया कि इस मामले में 5 जून 2023 को चार्जशीट दायर की गई थी और केस में 44 लोगों को गवाह बनाया गया है, जिसमें से 6 पीड़ित पहलवान हैं, जबकि 22 लोग सामान्य गवाह है।
ऑफिस में बुलाकर करते थे तंग
दिल्ली पुलिस ने आगे कहा कि इस मामले में पीड़ित पहलवानों के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि एक पीड़िता साल 2019 में अपने भाई के साथ अशोका रोड पर रेसलिंग एसोसिएशन के दफ्तर गई थी, लेकिन उसके भाई को ऑफिस के अंदर नहीं घुसने दिया गया, बाहर ही रोक लिया गया। इसके बाद भाजपा सांसद और पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने ऑफिस के अंदर मौजूद दूसरे शख्स बाहर जाने और दरवाजा बंद करने के लिए कहा। दरवाजा बंद होने के बाद आरोपी बृजभूषण ने मुझे अपनी ओर जोर से खींचा और मुझे गलत तरीके से टच करने लगा।
कभी कमर तो…पर करते थे गलत टच
दिल्ली पुलिस ने अदालत के समक्ष कहा कि आरोपी लगातार अलग-अलग समय पर अलग – अलग लड़कियों के साथ शोषण की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आगे कहा कि पूर्व अध्यक्ष अपने आपको पिता तुल्य बताकर महिला पहलवानों की कभी कमर तो कभी छाती पर गलत तरीके से हाथ लगाते थे। इतना ही नहीं वो कभी महिला पहलवानों की सांस की जांच के बहाने भी गलत टच करते थे।
Author: samachar
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