Explore

Search
Close this search box.

Search

19 January 2025 11:55 am

लेटेस्ट न्यूज़

जब प्रधानपति थे तब किया दुष्कर्म अब विधायक हैं तो मिली सजा, पढिए पूरी खबर

33 पाठकों ने अब तक पढा

दुर्गा प्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट

सोनभद्र। रेप के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया है। उसके बाद, न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने 15 दिसंबर को सजा सुनाने का निर्णय लिया है। पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा के लिए विधायक को गिरफ्तार किया है, कुछ समय बाद कोर्ट के आदेश के बाद।

आठ साल पहले दर्ज हुआ था केस

रामदुलार गोंड पर लगे दुष्कर्म का आरोप लगभग आठ साल पहले किया गया था। पीड़िता के पिता ने म्योरपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। इसके बाद, मुकदमा पाॅक्सो कोर्ट में चलने लगा था, लेकिन विधायक बनने के बाद उसे एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। नए कोर्ट में बहस नवंबर में हुई थी, लेकिन तबादले के कारण फैसला टाला गया था। नए पीठासीन अधिकारी के आगमन के बाद, शुक्रवार को सुनवाई हो गई और सजा की तारीख को 12 दिसंबर तय किया गया है।

रेप के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया है। उसके बाद, न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने 15 दिसंबर को सजा सुनाने का निर्णय लिया है। पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा के लिए विधायक को गिरफ्तार किया है, कुछ समय बाद कोर्ट के आदेश के बाद।

रामदुलार गोंड पर 8 साल पहले दर्ज हुआ था केस

रामदुलार गोंड पर लगे दुष्कर्म का आरोप लगभग आठ साल पहले किया गया था। पीड़िता के पिता ने म्योरपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। इसके बाद, मुकदमा पाॅक्सो कोर्ट में चलने लगा था, लेकिन विधायक बनने के बाद उसे एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। नए कोर्ट में बहस नवंबर में हुई थी, लेकिन तबादले के कारण फैसला टाला गया था। नए पीठासीन अधिकारी के आगमन के बाद, शुक्रवार को सुनवाई हो गई और सजा की तारीख को 12 दिसंबर तय किया गया है।

samachar
Author: samachar

"कलम हमेशा लिखती हैं इतिहास क्रांति के नारों का, कलमकार की कलम ख़रीदे सत्ता की औकात नहीं.."

लेटेस्ट न्यूज़