उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल के बकायेदारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है।
विद्युत बिल राहत योजना 2025-26 के तहत अब उपभोक्ताओं को न केवल
बकाए पर लगने वाले शत-प्रतिशत ब्याज से मुक्ति मिलेगी, बल्कि
मूलधन पर भी 25 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ दिया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक इस योजना की जानकारी और लाभ समय पर पहुंचाया जाए, ताकि कोई भी पात्र उपभोक्ता राहत से वंचित न रह जाए।
एक दिसंबर से शुरू होगी योजना, दो महीने से ज्यादा का सुनहरा मौका
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह योजना एक दिसंबर 2025 से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। यानी उपभोक्ताओं के पास कुल तीन महीने से कुछ कम समय होगा, जिसमें वे अपने बिजली बिल के पुराने बकाए का निपटारा कर सकते हैं। इस अवधि में पंजीकरण कराकर
बकाया जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफी के साथ-साथ
25% मूलधन में छूट मिलेगी।
ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि योजना के दौरान डे-टू-डे मॉनिटरिंग की जाएगी।
सभी डिस्कॉम, पावर कॉर्पोरेशन और ट्रांसमिशन निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे रोजाना फील्ड में जाकर समीक्षा करें, ताकि पंजीकरण, आवेदन या बिल संशोधन में किसी भी उपभोक्ता को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
किन उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ?
इस विशेष विद्युत बिल राहत योजना के केंद्र में छोटे और मध्यम वर्ग के उपभोक्ता हैं। ऊर्जा मंत्री के अनुसार:
- घरेलू उपभोक्ता जिनका लोड 2 किलोवाट तक है, योजना के मुख्य लाभार्थी हैं।
- दुकानदार एवं छोटे व्यापारिक (वाणिज्यिक) उपभोक्ता जिनका लोड 1 किलोवाट तक है,उन्हें भी राहत दी जाएगी।
- नेवर पेड (जो लंबे समय से बिल नहीं भर रहे),लॉन्ग अनपेड उपभोक्ता और बिजली चोरी के पुराने मामलों में फंसे उपभोक्ताओं को भी योजना के दायरे में लाने की तैयारी है।
इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं के बिल औसत खपत के आधार पर ज्यादा बन गए थे, उनके लिए भी
बिलों में स्वतः कमी करने और आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा देने की बात कही गई है।
यानी, केवल ब्याज माफी और छूट ही नहीं, बल्कि किस्तों में भुगतान का विकल्प भी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देगा।
पावर कॉर्पोरेशन की खास जिम्मेदारी: एक-एक उपभोक्ता तक पहुंचे योजना
पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिए न केवल बिजली विभाग के कार्यालयों, बल्कि जिला प्रशासन, अन्य सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों से भी सहयोग लेने की बात कही गई है।
लक्ष्य साफ है—योजना के बारे में हर पात्र उपभोक्ता को जानकारी मिले और वह समय पर पंजीकरण करा सके।
डॉ. गोयल ने यह भी स्पष्ट किया कि नेवर पेड और
लॉन्ग अनपेड तथा चोरी के मामलों वाले उपभोक्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को
व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार बनाया जाएगा। यानी जिस क्षेत्र के जितने अधिक उपभोक्ता योजना के तहत पंजीकृत होंगे और अपना बकाया जमा करेंगे, उस क्षेत्र के अधिकारियों की कार्यकुशलता उसी अनुपात में आंकी जाएगी।
पंजीकरण कैसे कराएं? जानिए पूरी प्रक्रिया चरण-दर-चरण
अब सबसे अहम प्रश्न यह है कि उपभोक्ता इस योजना का लाभ कैसे ले सकेंगे?
सरकार ने पंजीकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं, ताकि गांव से लेकर शहर तक हर उपभोक्ता आसानी से जुड़ सके।
योजना अवधि: 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक
पंजीकरण के प्रमुख माध्यम:
-
आधिकारिक वेबसाइट:
www.uppcl.org पर जाकर
अपना खाता विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। - UPPCL कंज्यूमर ऐप: स्मार्टफोन में यूपीपीसीएल कंज्यूमर एप डाउनलोड कर लॉगिन करके योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- विभागीय कार्यालय: निकटतम बिजली घर या सबडिवीजन कार्यालय में जाकर भी पंजीकरण कराया जा सकता है।
- जनसेवा केंद्र (CSC): ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित जनसेवा केंद्रों के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन संभव है।
- फिनटेक एजेंट व मीटर रीडर: क्षेत्र में तैनात अधिकृत एजेंट और मीटर रीडर भी उपभोक्ता का पंजीकरण कर सकते हैं।
यदि किसी उपभोक्ता को ऑनलाइन प्रक्रिया समझने में दिक्कत हो, तो वह सीधे
हेल्पलाइन नंबर 1912 पर संपर्क कर सकता है। यहां से योजना, पंजीकरण और भुगतान प्रक्रिया से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
क्यों खास है यह योजना? उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा मौका
दूसरी ओर, व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो यह योजना उन परिवारों और छोटे व्यापारियों के लिए
मौका भी है और राहत भी, जो किसी वजह से समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर पाए और अब ब्याज व सरचार्ज के बोझ तले दबे हुए हैं।
आमतौर पर बकाया पर लगने वाला ब्याज और अतिरिक्त सरचार्ज कई गुना बढ़कर मूलधन से ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण उपभोक्ता बकाया भरने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। लेकिन अब,
ब्याज की पूरी माफी और मूलधन पर 25% की छूट के साथ
आसान किस्तों की सुविधा, ऐसे सभी उपभोक्ताओं के लिए एक नया आर्थिक संतुलन बनाने का अवसर दे रही है।
कुल मिलाकर, यदि उपभोक्ता समय रहते पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ उठा लें, तो न केवल उनका पुराना बकाया साफ हो सकता है, बल्कि भविष्य में नियमित बिल भुगतान की आदत भी मजबूत हो सकेगी।
सरकार के लिए भी राजस्व की वसूली बढ़ेगी और उपभोक्ता के लिए आर्थिक बोझ कम होगा—यही इस योजना का दोहरा उद्देश्य है।
अंत में, यह कहना उचित होगा कि विद्युत बिल राहत योजना 2025-26 केवल बिल माफी या छूट की घोषणा भर नहीं है, बल्कि यह सरकार और उपभोक्ता के बीच
विश्वास बहाली का एक प्रयास भी है। जो भी उपभोक्ता पुराने बकाए को लेकर परेशान हैं, उन्हें चाहिए कि समय रहते 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच पंजीकरण करा कर अपना बकाया निपटा लें और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत बिना बोझ के करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: यूपी विद्युत बिल राहत योजना 2025-26 क्या है?
यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक विशेष योजना है, जिसके तहत बिजली बिल के बकायेदार उपभोक्ताओं को
बकाए पर लगने वाला 100% ब्याज माफ किया जाएगा और
मूलधन पर 25% की छूट दी जाएगी। साथ ही, पुरानी बकाया राशि को
आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी जाएगी।
प्रश्न 2: योजना कब से कब तक चलेगी?
यह योजना 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक चलेगी।
इसी अवधि में पंजीकरण कराकर बकाया जमा करने पर उपभोक्ता ब्याज माफी और छूट का लाभ ले सकेंगे।
प्रश्न 3: किन उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा?
मुख्य रूप से घरेलू उपभोक्ता (2 किलोवाट तक) और
दुकानदार/वाणिज्यिक उपभोक्ता (1 किलोवाट तक) इस योजना के दायरे में हैं।
इसके साथ ही नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड और
बिजली चोरी के पुराने मामलों वाले पात्र उपभोक्ताओं को भी राहत देने की बात कही गई है।
प्रश्न 4: इस योजना के लिए पंजीकरण कैसे कराया जा सकता है?
उपभोक्ता www.uppcl.org वेबसाइट,
UPPCL कंज्यूमर ऐप,
विभागीय कार्यालय,
जनसेवा केंद्र,
फिनटेक एजेंट और
मीटर रीडर के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।
अधिक जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है।
प्रश्न 5: क्या बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी राहत मिलेगी?
जी हां, ऊर्जा मंत्री और पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के अनुसार
बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी पात्र उपभोक्ताओं को
योजना के तहत राहत देने की तैयारी है। ऐसे मामलों में बकाया समायोजन और भुगतान की
प्रक्रिया विभागीय स्तर पर तय दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।