ईंट भट्ठों के संचालन हेतु विनियमन शुल्क जमा कराना अनिवार्य

ईंट भट्ठे के खुले परिसर में एक निरीक्षक सुबह के समय भट्ठे का जायजा लेते हुए

अर्जुन वर्मा की रिपोर्ट, देवरिया।

इमेज में उपर एक विज्ञापन है जिसमें दो लोग टेबल पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं और एक व्यक्ति खड़ा है, साथ में कॉल नंबर और प्रचार के स्लोगन हैं। नीचे कई सेल डिस्काउंट बोर्ड और दुकान के साइन-बोर्ड दिख रहे हैं।
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देवरिया, 26 अक्तूबर 2025। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने जानकारी दी है कि ईंट भट्ठा सत्र 2025-26 की शुरुआत 1 अक्टूबर 2025 से हो चुकी है। उत्तर प्रदेश शासन के भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस सत्र के दौरान ईंट भट्ठों के संचालन हेतु विनियमन शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

जिलाधिकारी ने जनपद के सभी ईंट भट्ठा स्वामियों को निर्देश दिए हैं कि वे 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि हेतु निर्धारित विनियमन शुल्क समय से जमा करें। बिना शुल्क जमा किए किसी भी भट्ठे का संचालन करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निरीक्षण के दौरान किसी ईंट भट्ठे का संचालन बिना विनियमन शुल्क जमा किए पाया जाता है, तो संबंधित भट्ठा स्वामी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा ऐसे भट्ठों को तत्काल बंद किया जाएगा।

भट्ठा स्वामियों के लिए आवश्यक निर्देश

  • निर्धारित समयावधि में विनियमन शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
  • संचालन से पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियों की पुष्टि करें।
  • भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
  • नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासनिक कार्रवाई तय है।

📌 क्लिक करें और जानें (FAQ)

प्र. ईंट भट्ठा सत्र 2025-26 कब शुरू हुआ?

उ. ईंट भट्ठा सत्र 1 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो चुका है।

प्र. शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?

उ. भट्ठा स्वामी 30 सितंबर 2026 तक विनियमन शुल्क जमा कर सकते हैं।

प्र. बिना शुल्क जमा किए भट्ठा चलाने पर क्या होगा?

उ. ऐसा करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित भट्ठे को तत्काल बंद कराया जाएगा। साथ ही स्वामी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।

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प्र. विनियमन शुल्क कहां जमा किया जाता है?

उ. शुल्क भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित माध्यम से ऑनलाइन या कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

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