आजमगढ़ गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई में अबू तालिब की 31.29 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क, पुलिस की बड़ी सफलता

जगदंबा उपाध्याय की रिपोर्ट

Light Blue Modern Hospital Brochure_20250922_085217_0000
previous arrow
next arrow

आजमगढ़ जिले में मंगलवार का दिन कानून व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि पुलिस अधीक्षक
डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में आजमगढ़ गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई के तहत बड़ी कुर्की की गई।
गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अबू तालिब की करीब 31,29,840 रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति को पुलिस ने विधिवत
कुर्क कर दिया। यह पूरी कार्रवाई जीयनपुर कोतवाली, बिलरियागंज थाना और तहसील सगड़ी की संयुक्त टीम
द्वारा की गई, जिससे जिले में चल रही आजमगढ़ गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई की प्रभावशीलता एक बार फिर
साबित हो गई।

कैसे सामने आई अवैध संपत्ति की परतें?

थाना बिलरियागंज में दर्ज गैंगस्टर एक्ट केस की विवेचना के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले।
जांच में स्पष्ट हुआ कि नसीरपुर निवासी आरोपी अबू तालिब ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन का
प्रयोग अपनी माता उम्मतुन निसा के नाम पर जमीन खरीदने में किया था। यह खुलासा आजमगढ़ गैंगस्टर एक्ट
कार्रवाई
को आगे मजबूत आधार प्रदान करता है।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में ग्राम नसीरपुर फतेहपुर में 56 वर्गमीटर भूमि की खरीद की गई थी।
या‍त्रिक तौर पर छोटी दिखने वाली यह जमीन धीरे-धीरे बाजार मूल्य में कई गुना बढ़ गई और इसका मूल्यांकन
31,29,840 रुपये आंका गया। जांच अधिकारी की मानें तो यह पूरी धनराशि अपराध से अर्जित की गई थी,
इसलिए आजमगढ़ गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई के तहत इसे जब्त किया जाना आवश्यक हो गया था।

इसे भी पढें  भीम आर्मी जिला संयोजक की दबंगई उजागर — गुंडा टैक्स वसूली और महिलाओं से अभद्रता के गंभीर आरोप

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया कुर्की आदेश

जीयनपुर कोतवाल जितेंद्र बहादुर ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और संपूर्ण तथ्यों को जिला मजिस्ट्रेट
आजमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में साफ-साफ बताया गया कि यह संपत्ति आरोपी की आपराधिक
गतिविधियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसी आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने 13 नवंबर 2025 को
आजमगढ़ गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई के तहत कुर्की आदेश जारी कर दिए।

कुर्की आदेश जारी होने के बाद प्रशासन की टीम ने तेजी दिखाई और 18 नवंबर 2025 की सुबह संयुक्त टीम
साइट पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों और अधिकारियों की मौजूदगी में डुगडुगी पिटवाकर सार्वजनिक घोषणा
के साथ संपत्ति को विधिवत कुर्क कर दिया गया। इस तरह आजमगढ़ गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई का एक और
मजबूत अध्याय लिख दिया गया।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर सख्त कार्रवाई

एसपी डॉ. अनिल कुमार ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। इसी नीति के तहत
जिले में लगातार आजमगढ़ गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई को बेहद आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध से अर्जित हर संपत्ति पर अब नकेल कसी जाएगी, ताकि अपराधियों
के आर्थिक ढांचे को पूरी तरह तोड़ा जा सके।

इसे भी पढें  छठ की रौनक से सजा आजमगढ़ का बाजार, फलों की दुकानों में उमड़ी भीड़

सूत्रों के अनुसार आरोपी अबू तालिब पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर
पुलिस लंबे समय से नजर बनाए हुए थी। जैसे ही आजमगढ़ गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई के दौरान अवैध धन के
स्रोत सामने आए, टीम ने दस्तावेजी साक्ष्य इकट्ठा किए और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी।

अवैध संपत्ति कुर्की का बढ़ता दायरा—कानून का कठोर संदेश

आजमगढ़ में हाल के महीनों में लगातार अपराधियों की अवैध संपत्तियों की छानबीन की जा रही है। पुलिस
महकमे की मानें तो आजमगढ़ गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई सिर्फ किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है बल्कि
पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से संचालित हो रही है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार कुर्की की प्रक्रिया न सिर्फ आरोपी के आर्थिक आधार को कमजोर करती है,
बल्कि समाज में यह संदेश भी देती है कि अपराध से अर्जित संपत्ति कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। इसीलिए
आजमगढ़ गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई को अपराधियों पर लगाम कसने के सबसे प्रभावी साधनों में गिना जा रहा है।

स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

कुर्की में जीयनपुर पुलिस, बिलरियागंज थाना, तहसील प्रशासन और राजस्व टीम सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
स्थानीय लोगों ने भी पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस का सहयोग किया। घटना स्थल पर अधिकारियों ने स्पष्ट
कहा कि आगे भी आजमगढ़ गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी और किसी भी गैंगस्टर को आर्थिक
लाभ लेने नहीं दिया जाएगा।

इसे भी पढें  शिवा हुंडई आजमगढ़ में भव्य लांच : Hyundai The All-New Venue 2025

कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस की ऐसी पहल से इलाके में अपराधियों का मनोबल टूटेगा।
कई लोगों ने माना कि आजमगढ़ गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई अब गांव-गांव तक संदेश दे रही है कि अपराध की
कोई कमाई सुरक्षित नहीं रह सकती।


📌 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

आजमगढ़ गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई क्या है?

यह पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की अवैध संपत्तियों की जब्ती, गिरफ्तारी और नेटवर्क
ध्वस्त करने की कार्रवाई है।

अबू तालिब की संपत्ति क्यों कुर्क की गई?

पुलिस जांच में साबित हुआ कि भूमि अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी, इसलिए गैंगस्टर एक्ट के तहत
कुर्की की गई।

कुर्की आदेश किसने जारी किया?

जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने जीयनपुर कोतवाली द्वारा भेजी गई विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आदेश जारी किया।

कुर्की की कुल कीमत कितनी थी?

कुर्क की गई संपत्ति का बाजार मूल्य लगभग 31,29,840 रुपये आंका गया।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Language »
Scroll to Top