होली पर्व पर शांति व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त
थाना सीपत में शांति समिति की बैठक, दस बिंदुओं पर बनी सहमति

पुलिस थाना सीपत, जिला बिलासपुर में होली पर्व से पहले आयोजित शांति समिति बैठक में अधिकारियों और क्षेत्रीय नागरिकों की मौजूदगी
✍️हरीश चन्द्र गुप्ता की रिपोर्ट
IMG_COM_202603020511552780
previous arrow
next arrow

सीपत, बिलासपुर। आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से दिनांक 01 मार्च 2026 को थाना सीपत परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार सीपत श्री सोनू अग्रवाल ने की तथा थाना प्रभारी श्री राजेश मिश्रा की उपस्थिति में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, ग्राम सरपंचों, गणमान्य नागरिकों एवं प्रेस प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। बैठक का उद्देश्य त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना और सामाजिक समरसता सुनिश्चित करना रहा।

होलिका दहन के लिए समय सीमा तय

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी गांवों और मोहल्लों में होलिका दहन रात्रि 10 बजे तक अनिवार्य रूप से संपन्न किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय के बाद आयोजन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। समय सीमा का उद्देश्य अनावश्यक भीड़ और संभावित विवादों को रोकना है।

इसे भी पढें  सीपत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विजयादशमी पथ संचलन और शताब्दी वर्ष उत्सव संपन्न

पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा

निर्णय लिया गया कि हरे-भरे पेड़ों को काटकर होली नहीं जलाई जाएगी और न ही किसी की निजी अथवा सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग किया जाएगा। विद्युत खंभों या तारों के नीचे होली जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ताकि आगजनी अथवा विद्युत दुर्घटनाओं से बचा जा सके। प्रशासन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की अपील की।

डीजे और मुखौटों पर पूर्ण प्रतिबंध

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। डीजे बजाते पाए जाने पर संबंधित आयोजकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त मुखौटों के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, ताकि शरारती तत्व पहचान छिपाकर किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैला सकें।

जबरन रंग और हानिकारक पदार्थों पर रोक

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी व्यक्ति पर जबरन रंग या गुलाल न लगाया जाए। कीचड़, ग्रीस, पेंट, केमिकल अथवा अन्य हानिकारक पदार्थों का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा एवं सम्मान का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई।

इसे भी पढें  एनटीपीसी की रोशनी कॉलोनी तक सीमित, बाहर अंधेरा और राख — राजेन्द्र धीवर का तीखा प्रहार

यातायात नियमों का सख्त पालन

मोटरसाइकिल पर तीन सवारी, शराब सेवन कर वाहन चलाना तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान भी संचालित किया जाएगा।

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर कार्रवाई

किसी भी प्रकार की अफवाह, भड़काऊ पोस्ट या सोशल मीडिया संदेश प्रसारित न करने की अपील की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले संदेशों की निगरानी की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील

बैठक में सभी समुदायों से आपसी भाईचारा बनाए रखने तथा किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न करने की अपील की गई। प्रशासन ने चेतावनी दी कि गुंडा तत्वों एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि होली का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।


FAQ (प्रमुख प्रश्न)

क्या 10 बजे के बाद होलिका दहन किया जा सकता है?
इसे भी पढें  एनटीपीसी सीपत में क्लोरीन गैस रिसाव पर मेगा मॉकड्रिल

नहीं। प्रशासन द्वारा रात्रि 10 बजे तक होलिका दहन पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

क्या डीजे बजाने की अनुमति है?

नहीं। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है।

क्या जबरन रंग डालना अपराध है?

हाँ। बिना सहमति किसी पर रंग डालना दंडनीय माना जाएगा।

अफवाह फैलाने पर क्या कार्रवाई होगी?

सोशल मीडिया पर भड़काऊ या अफवाहपूर्ण पोस्ट करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top