
धोखाधड़ी का गजब मामला बना चर्चा का विषय
संजय सिंह राणा की रिपोर्ट
चित्रकूट जिले में एक सनसनीखेज खबर ने सभी को चौंका दिया है। धोखाधड़ी का गजब मामला सदर ब्लॉक कर्वी की ग्राम पंचायत कालूपुर (पाही) से सामने आया है, जहाँ प्रधानपति और प्रधान प्रतिनिधि पर न केवल धोखाधड़ी का आरोप लगा है बल्कि पीड़ित को जान से मारने की धमकी देने तक की बात सामने आई है।
कैसे हुआ धोखाधड़ी का गजब मामला?
ग्राम पंचायत कोल गदहिया निवासी गुलाब अहमद ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान पति मोहम्मद शमीम और प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद सलीम ने मिलकर उसे ट्रक बेचने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए।
3 जून 2024 को ₹1 लाख बतौर एडवांस लिया गया।
24 जुलाई 2024 को ₹50,000 और 24 जनवरी 2025 को ₹64,806 टाटा फाइनेंस खाते में जमा कराए गए।
बाकी रकम ₹25,03,446 पंजाब नेशनल बैंक कर्वी शाखा के खाते में ट्रांसफर की गई।
कुल मिलाकर गुलाब अहमद ने लगभग ₹27 लाख 18 हजार और अतिरिक्त ₹18,000 तक चुका दिए।
ट्रक देने से किया इनकार, दी जान से मारने की धमकी
इतना पैसा चुकाने के बाद जब गुलाब अहमद ने ट्रक अपने नाम कराने की मांग की, तो आरोपी पक्ष ने बहाना बना दिया कि “फाइनेंस कंपनी से प्रमाण पत्र आने के बाद ही ट्रक मिलेगा।”
लेकिन जब पूरा भुगतान हो चुका, तब भी ट्रक न तो सौंपा गया और न ही नामांतरण किया गया। उल्टा आरोपियों ने कहा:
“अगर तुमने कानूनी कार्रवाई की तो तुम्हारे बच्चों को अगवा कर जान से खत्म कर देंगे।”
यह धमकी सुनकर मामला और भी संगीन हो गया और धोखाधड़ी का गजब मामला पुलिस तक पहुंच गया।
धोखाधड़ी का गजब मामला – गंभीर धाराओं में केस दर्ज
सदर कोतवाली कर्वी की खोह चौकी प्रभारी रामआधार सिंह ने जब मामले की जांच की, तो आरोप सही पाए गए। इसके बाद प्रधानपति मोहम्मद शमीम और प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद सलीम के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस ने इन धाराओं में केस पंजीकृत किया है—
BNS 319 (2) – धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पना
BNS 318 (4) – छल-कपट द्वारा लाभ लेना
BNS 352 – धमकी और उत्पीड़न
BNS 351 (3) – जान से मारने की धमकी
पीड़ित की मांग – न्याय और रकम की वापसी
पीड़ित गुलाब अहमद ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसे उसकी मेहनत की पूरी रकम वापस दिलाई जाए और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही, परिवार को सुरक्षा भी प्रदान की जाए क्योंकि धमकी के बाद वह डरा-सहमा है।
धोखाधड़ी का गजब मामला क्यों है खास?
यह केस इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें शामिल लोग ग्राम पंचायत के जिम्मेदार पदों से जुड़े हैं। जब जनता का प्रतिनिधि ही धोखा देने लगे, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गहरा सवाल खड़ा करता है।
चित्रकूट का यह धोखाधड़ी का गजब मामला केवल एक व्यक्ति के साथ हुए अन्याय की कहानी नहीं है, बल्कि यह जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात का भी उदाहरण है। अब देखना यह होगा कि अदालत और पुलिस इस मामले में कितनी कड़ी कार्रवाई करती है और पीड़ित को न्याय कब तक मिलता है।

❓ धोखाधड़ी का गजब मामला किस जिले से जुड़ा है?
✔️ यह मामला चित्रकूट जिले के सदर ब्लॉक कर्वी, ग्राम पंचायत कालूपुर (पाही) से जुड़ा है।
❓ प्रधानपति और प्रधान प्रतिनिधि पर कौन-कौन सी धाराओं में केस दर्ज हुआ?
✔️ उनके खिलाफ BNS 319 (2), BNS 318 (4), BNS 352 और BNS 351 (3) के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ है।
❓ पीड़ित गुलाब अहमद ने कितनी रकम दी थी?
✔️ पीड़ित ने करीब ₹27 लाख 18 हजार और अतिरिक्त ₹18,000 रुपए दिए थे।
❓ पुलिस ने जांच में क्या पाया?
✔️ पुलिस जांच में प्रधानपति मोहम्मद शमीम और प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद सलीम को दोषी पाया गया।